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    उद्देश्य और कार्य

    २00२ के जैव विविधता अधिनियम की धारा २३ के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य हैं: – राज्य सरकार को सलाह देना, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी मार्गदर्शिका के अधीन, जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान वितरण से संबंधित मामलों में; भारतीयों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध का विनियम करना; और जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।