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    लोक जैवविविधता रजिस्टर (PBR)

    जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत, जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) का एक मुख्य कार्य ‘लोक जैव विविधता रजिस्टर ‘ (PBR) तैयार करना है, जिसमें जैव विविधता, निवास स्थानों का संरक्षण, भूमि नस्लों, लोक किस्मों और पौधों की खेती, पालतू पशुओं और सूक्ष्मजीवों की नस्लों का संरक्षण तथा जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया जाता है।

    जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 के तहत, उत्तराखंड जैव विविधता नियमावली, 2015 को उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। नियमों के तहत, लोक जैव विविधता रजिस्टर  (PBR) तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

    • BMC का मुख्य कार्य PBR तैयार करना है, जिसे स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा। रजिस्टर में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और उनके औषधीय या अन्य किसी उपयोग या उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान की जानकारी संकलित की जाएगी।
    • एक जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख  (BCP) भी तैयार किया जाएगा, जो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) को बढ़ावा देने के लिए PBR का एक अनुपूरक होगा।
    • BMC यह सुनिश्चित करेगी कि PBR में दर्ज ज्ञान की सुरक्षा की जाए, विशेषकर इसके बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक पहुँच को नियंत्रित किया जाए।
    • BMC यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से PBR में जानकारी का दस्तावेजीकरण किया जाए। बोर्ड BMCs को PBR तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
    • PBR का रखरखाव और प्रमाणीकरण BMCs द्वारा किया जाएगा। इसे फिर बोर्ड द्वारा अपने अधिकृत अधिकारी से काउंटर साइन किया जाएगा।
    • तकनीकी सहायता समूह (TSG) की स्थापना बोर्ड द्वारा उचित स्तर (राज्य/क्षेत्र/जिला/विकास खंड/ग्राम पंचायत आदि) पर की जा सकती है। TSG में वन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्थानीय शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, स्वायत्त जिला परिषदों, गैर सरकारी संगठनों, औषधीय चिकित्सकों आदि के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। TSG, BMC को स्थानीय पौधों और जानवरों के नामों और पारंपरिक ज्ञान की सूची बनाने में सहायता करेगा, जिसे PBR में शामिल किया जाएगा।
    • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी की गई लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों में 31 प्रारूपों या श्रेणियों के तहत जानकारी रिकॉर्ड करने का उल्लेख किया गया है। “PBR तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश” में इन विवरणों का अध्ययन करना उचित रहेगा।
    • PBR तैयार करना एक सहभागिता प्रक्रिया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों, विशेषकर स्थानीय लोगों के साथ विस्तार से परामर्श करना आवश्यक होता है। उन्हें अपनी सामान्य और विशेष जानकारियाँ साझा करने की आवश्यकता होती है।

    लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया:

    (a) ग्राम पंचायत स्तर पर BMC का गठन। (b) लोगों को इस अभियान के उद्देश्यों और लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन। (c) जैव संसाधनों और स्वास्थ्य से संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर डेटा संग्रहण और पहचान में समिति के सदस्य की प्रशिक्षण। (d) डेटा संग्रहण। (डेटा संग्रहण में जिले के प्राकृतिक संसाधनों पर साहित्य की समीक्षा, गांव स्तर पर भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), घर-घर साक्षात्कार, गाँव  के नेताओं और जानकार व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार, पंचायत राज संस्थाओं और एनजीओ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार और क्षेत्रीय निरीक्षण शामिल हैं।) (e) तकनीकी सहायता समूह और BMC के साथ परामर्श करके डेटा का विश्लेषण और सत्यापन। (f)  PBR तैयार करना। (g) जानकारी और संसाधनों का कंप्यूटरीकरण।

    पीबीआर (लोक जैव विविधता रजिस्टर)
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    लोक जैव विविधता रजिस्टर की तैयारी के लिए दिशानिर्देश
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें (7 MB) / 
    पीबीआरएस-2 की सूची
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें (3 MB) / 
    पीबीआरएस-1 की सूची
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