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    बोर्ड के कार्य

    जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे:-

    • केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन रहते हुए, जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत वितरण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना;
    • भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करना; और
    • जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना।